केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ याचिका वापस लेने की मांग की; सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने किया विरोध।

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केरल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है। केरल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ दायर अपनी याचिका को वापस लेना चाहती है। इस याचिका में राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी देने में “अनुचित देरी” का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, केंद्र सरकार ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला सार्वजनिक महत्व से जुड़ा है और कोर्ट को इसपर विचार करना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब सरकार खुद यह मामला लेकर आई थी, तो अब उसे बिना किसी कारण के वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल से जवाब मांगा था और कहा था कि विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि संविधान के तहत राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।

अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को केवल केरल सरकार के अनुरोध पर बंद करता है या इसे व्यापक संवैधानिक मुद्दे के तौर पर सुनवाई के लिए जारी रखता है।

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