आयकर रिटर्न भरने की सोमवार अंतिम तारीख, देर करने पर देना होगा जुर्माना

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख सोमवार, 15 सितंबर तय की है। ऐसे में जिन करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके पास अब केवल एक दिन का समय बचा है।

आयकर विभाग के अनुसार, अंतिम तारीख के बाद दाखिल किए गए रिटर्न को लेट फाइलिंग माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगेगा। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह जुर्माना अधिकतम ₹5,000 तक हो सकता है। वहीं, अगर आय ₹5 लाख से कम है, तो लेट फीस ₹1,000 तक होगी।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि रिफंड में देरी और कई मामलों में ब्याज का अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, समय सीमा से बाहर फाइल करने पर करदाता कुछ विशेष सुविधाओं और रियायतों का लाभ भी नहीं ले पाएंगे।

आयकर विभाग ने लोगों को समय पर ITR भरने की सलाह दी है। विभाग ने बताया कि इस बार ई-फाइलिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में करदाताओं ने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किया है और अंतिम तारीख को देखते हुए पोर्टल पर 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

विशेषज्ञों ने करदाताओं को सुझाव दिया है कि आखिरी समय तक इंतजार करने की बजाय आज ही रिटर्न फाइल कर दें, ताकि तकनीकी दिक्कतों या इंटरनेट समस्या के कारण परेशानी न हो।

Pratah Varta
Author: Pratah Varta

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