MCD ने पारित किया बड़ा प्रस्ताव, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद ही मानी जाएगी लाइसेंस

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दिल्ली में कारोबारियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला हुआ है। MCD यानी नगर निगम ने एक अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत अब फैक्टरी लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
यदि आपके पास MCD का प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की रसीद है, तो वही फैक्टरी लाइसेंस के रूप में मान्य होगी।

निगम अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल सिस्टम पारदर्शी बनेगा, बल्कि फैक्टरी मालिकों का समय और पैसा भी बचेगा।
इस कदम को व्यापारिक सुगमता यानी “Ease of Doing Business” की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

अब देखना होगा कि यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है।

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