केंद्रीय मंत्री मानसुख मांडविया ने रखा प्रस्ताव, खेल संगठनों के लिए सख्त नियमों का प्रावधान।

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संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री मानसुख मांडविया ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 (National Sports Governance Bill 2025) पेश किया। इस विधेयक का मकसद देश में खेल संगठनों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार को मजबूती देना है।

इस नए कानून के तहत अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सहित सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (National Sports Board – NSB) की निगरानी में लाया जाएगा। इसका मतलब है कि BCCI जैसे अभी तक स्वायत्त माने जाने वाले संगठन को भी सरकारी दिशा-निर्देशों और पारदर्शिता के नियमों का पालन करना होगा।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि खेल संघों को अपने कामकाज, वित्तीय मामलों और चुनावों में अधिक उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनना होगा। इसके अलावा, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी कई सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं।

सरकार का दावा है कि यह विधेयक भारतीय खेल प्रणाली में संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देगा और खेलों की गुणवत्ता तथा खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

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