सरकार ने नए साल के अवसर पर पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है। इससे पहले यह आरक्षण केवल 10% था। यह बदलाव 20 दिसंबर 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू किया गया। भर्ती नियमों में संशोधन करके यह फैसला लिया गया है, ताकि पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र बलों में नौकरी पाने में अधिक अवसर मिल सकें।
पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में राहत दी गई है। पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, जबकि बाद के बैचों को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ ही, उन्हें शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा (PST/PET) से भी छूट दी गई है, हालांकि लिखित परीक्षा देना अनिवार्य होगा। भर्ती प्रक्रिया में 50% पदों पर नोडल फोर्स के माध्यम से भर्ती होगी, जबकि बाकी पदों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा चयन किया जाएगा।
यह कदम अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले सैनिकों यानी पूर्व अग्निवीरों को स्थिर रोजगार प्रदान करने और उनके अनुभव को राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मियों को BSF जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल कर, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। सूत्रों के अनुसार, इस नीति को भविष्य में अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भी लागू किया जा सकता है।
इस तरह, गृह मंत्रालय द्वारा जारी यह नई गजट अधिसूचना पूर्व अग्निवीरों को BSF में स्थिर रोजगार का अवसर प्रदान करने के साथ ही उनके कौशल और सेवा को मान्यता देने की दिशा में एक अहम पहल है।




