दिल्ली शराब नीति मामला: हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील पर सुनवाई, सभी आरोपियों से जवाब तलब

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दिल्ली की कथित आबकारी (शराब) नीति मामले में सोमवार को Delhi High Court में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia समेत कुल 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। सीबीआई ने यह अपील उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसमें निचली अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है और जांच एजेंसी के पास कथित साजिश और रिश्वत के लेन-देन से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। एजेंसी का कहना है कि दिल्ली की आबकारी नीति को इस तरह तैयार किया गया था कि कुछ निजी कंपनियों और कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंच सके। इसके बदले कथित रूप से रिश्वत और आर्थिक लाभ के लेन-देन की बात भी जांच में सामने आई है।

हाईकोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत की उन टिप्पणियों पर रोक लगा दी है जिनमें जांच एजेंसी और उसके अधिकारियों के खिलाफ सख्त टिप्पणी की गई थी। अदालत ने कहा कि मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों को निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लेकर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यह मामला देश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए Arvind Kejriwal, Manish Sisodia समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब मामले की अगली सुनवाई में आरोपियों के जवाब और जांच एजेंसी की दलीलों पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई तय

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